Saturday, August 11, 2012

यमुना एक्सप्रेसवे : गांवों के जबरदस्‍ती शहरीकरण की त्रासदी

♦ विष्‍णु राजगढ़िया


आगरा से दिल्ली को जोड़नेवाली सड़क यमुना एक्सप्रेसवे को आम उपयोग के लिए खोल दिया गया है। छह लेन की इस 165 किलोमीटर सड़क के कारण आगरा से दिल्ली का सफर मात्र तीन घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन यह एक सड़क मात्र नहीं है। इसके साथ पांच-पांच सौ हेक्टेयर की पांच टाउनशिप भी विकसित की जा रही है। इसे दिल्ली-एनसीआर के विस्तार के एक नये अध्याय के बतौर देखा जा रहा है। इसके साथ ही पिछले साल इस परियोजना क्षेत्र में विस्थापित भट्टा पारसौल के ग्रामीणों के पक्ष में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के उत्सवी सत्याग्रह का भी पटाक्षेप हो जाएगा, जबकि गांवों के बलात शहरीकरण से जुड़े सवाल लंबे समय तक विकास की मौजूदा अवधारणा को मुंह चिढ़ाएंगे।

यह प्रसंग महज ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सीमित नहीं बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा जैसे राज्यों में हाल के दिनों में भूमि-अधिग्रहण को लेकर सरकार, रैयतों और कारपोरेट घरानों के बीच तीखे संघर्षों तथा विभिन्न हित-समूहों की भूमिका से भी जुड़ा है। झारखंड की राजधानी रांची के समीप पिठोरिया रोड पर नगड़ी गांव की लगभग 200 एकड़ जमीन तीन प्रतिष्‍ठित शिक्षण संस्थानों को देने को लेकर जारी तीखा विवाद भी एक देशव्यापी चिंता का एक अहम हिस्सा है।

यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन को लेकर जारी विवाद हो या फिर सिंगूर-नंदीग्राम-झाड़ग्राम या फिर नगड़ी, इन मामलों ने अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1894 में बनाये गये भूमि-अधिग्रहण कानून की असलियत सामने ला दी है, जिसमें राज्य सरकार को किसी भी रैयत को उसकी भूमि से किसी भी क्षण बेदखल कर देने की निर्बाध ताकत प्राप्त है। अंग्रेजों के जमाने में बने औपनिवेशिक कानूनों को अब तक बनाये रखने का नतीजा खुद सरकार को ही नहीं, पूरे समाज और खासकर रैयतों को भुगतना पड़ रहा है।

भूमि-अधिग्रहण कानून की धारा चार के अनुसार अगर सरकार को किसी सार्वजनिक हित या किसी कंपनी के लिए जरूरत हो तो किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने की सूचना जारी कर सकती है। ऐसी सूचना जारी होने के साथ ही तत्काल सरकारी अधिकारियों को उस जमीन में घुसकर कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा। वे चाहें तो जमीन का सर्वेक्षण करें, या कोई खुदाई करें, यहां तक कि चहारदीवारी खड़ी कर लें या फिर खड़ी फसलों को काट डालें। अगर उस जमीन पर कोई घर हो तो सरकार महज एक सप्ताह का नोटिस देकर उस घर के अंदर भी घुस सकती है।

कानून की धारा पांच के मुताबिक अगर रैयत को कोई आपत्ति हो तो जिला मजिस्ट्रेट उसकी आपत्तियां सुनकर रिपोर्ट देगा। रैयत के पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्‍ट प्रावधान नहीं होने के कारण रैयतों को आसानी से बेदखल करना संभव हो जाता है। झारखंड में नगड़ी के उदाहरण से समझा जा सकता है कि 1957 में महज सात रुपये डिसमिल पर जमीन छोड़ने को रैयत तैयार नहीं हुए, तो यह राशि कोषागार में जमा करके जमीन को अधिगृहीत मान लिया गया।

कानून की धारा 17 के दुरुपयोग ने इस समस्या को कुछ ज्यादा ही जटिल बना दिया है। इसके अनुसार किसी आपातकालीन स्थिति में रैयतों की आपत्ति मांगे बगैर ही किसी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। यह धारा किसी बाढ़ या आफत की स्थिति के लिए बनायी गयी थी। लेकिन उत्तरप्रदेश के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि आवासीय कालोनियां बनाने और कारखाने लगाने के लिए इस धारा का कितना बेजा इस्तेमाल हुआ।

इस परिघटना को सभ्यताओं के टकराव के बतौर भी देखा जा सकता है, जहां शहरी परिवेश के लोगों की नजर में ग्रामीण परिवेश को अविकसित माना जाता है और जहां प्राकृतिक जंगलों के बजाय कंक्रीट के जंगल को विकास का पर्याय मान लिया जाता है। ग्रेटर नोएडा हो या गुड़गांव, हर जगह शहरीकरण के नाम पर हुए तथाकथित विकास में एक चीज सिरे से गायब है और वह है स्थानीय लोगों की सहभागिता। दिल्ली एनसीआर के फैलाव की महत्वाकांक्षी योजनाओं का महत्व समझा जा सकता है, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह दरकिनार करके किसी जेपी ग्रुप जैसे कारपोरेट को विकास का पूरा जिम्मा देने से एक अपंग समाज का ही निर्माण होगा। वही हो भी रहा है। दिल्ली से आप बहादुरगढ़ की ओर जाएं या फिर गाजियाबाद की ओर, हर जगह आपको ग्रामीण परिवेश के सामने मौजूद अस्तित्व का संकट साफ दिख जाएगा। गगनचुंबी भवनों के बीच कहीं दबी-सहमी ग्रामीण बस्तियों और खेत-खलिहानों से जुड़े लोग सहसा विकास पर पैबंद जैसे दिखने लगेंगे। ऐसे लोगों का अपनी ही जमीन पर अचानक मिसफिट हो जाना इस तथाकथित विकास की सबसे बड़ी त्रासदी है।

दिल्ली की महायोजना ने समीपवर्ती राज्यों से सटे इलाकों को कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र हरित क्षेत्र सहित अन्य श्रेणियों में विभक्त कर रखा है। हुडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि प्राधिकारों ने भी अपने मास्टर प्लान बनाकर शहरीकरण की प्रक्रिया चला रखी है। ऐसे मास्टर प्लानों में इतनी कड़ाई के नियम रखे जाते हैं, जो किसी भी तरह के अनियंत्रित व अनियोजित निर्माण की इजाजत नहीं देते। लेकिन विडंबना है कि ऐसे ही प्रावधानों के कारण बेतरतीब विकास की गुंजाइश ज्यादा निकलती है। कारण यह कि अपने मास्टर प्लान के मुताबिक आवासीय घर या भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल, लंबी व महंगी है कि गरीब लोगों की बात तो दूर, मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी अपनी छत एक सपना ही रह जाती है।

इसके कारण ऐसे लोगों को कानून के छिद्रों का सहारा लेकर या फिर गैरकानूनी तरीके से बेतरतीब निर्माण के लिए विवश होना पड़ता है। कानून के छिद्रों का सहारा लेने का उदाहरण दिल्ली में लाल डोरा की जमीनों में या फिर नोएडा में आबादी प्लाटों में होने वाले चालाकीपूर्ण उपयोग व निर्माण के बतौर देखा जा सकता है। यही बात कृषि जमीनों में तथाकथित फार्म हाउस के नाम पर चल रहे धंधे या फिर कारखानों के नाम पर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में आवंटित जमीनों के मनमाने उपयोग में निहित है।

दिलचस्प यह कि दिल्ली-एनसीआर व उसके विस्तारित क्षेत्रों में जमीन की बढ़ती कीमतों का फायदा भूस्वामियों के बजाय जमीन दलालों और बिल्डरों, कारपोरेट घरानों को ज्यादा मिल रहा है। जबकि गांव से अचानक शहर में बदलते इलाको में जमीन बेचकर या जमीन से विस्थापित होकर कम या ज्यादा रकम पाने वाले लोगों के पास जीवन-यापन या रोजगार का कोई दीर्घजीवी व मुकम्मल रास्ता नहीं होने के कारण उनकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का संकट तत्काल सामने नजर आता है। जमीन बिकने या मुआवजे से मिले रुपयों से चमचमाती स्कार्पियो में दौड़ने की होड़ में उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके नीचे की जमीन किस तेजी से खिसक रही है। किसी सरकार ने किसी महायोजना में इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं समझी कि गांव से नगर में विकास की प्रक्रिया में आदमी की सदियों से चली आ रही जीवन-पद्धतियों और जीविकोपार्जन के तरीकों का भी ध्यान रखना जरूरी है।

यह प्रक्रिया न तो गुड़गांव को गांव रहने देती है और न ही नगड़ी को सचमुच किसी नगरी में बदलने देती है। गांव-नगर का यह द्वंद्व कहीं सभ्यताओं के संघर्ष में तो कहीं वर्गीय हितों के टकराव में नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब भट्टा पारसौल के लिए उत्सवी सत्याग्रह करते हैं, तो यह प्रहसन के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने या किसी दल या सरकार को निशाना बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मूल समस्या अंग्रेजों के बनाये औपनिवेशिक कानूनों और विकास की शहर-केंद्रित अवधारणा में निहित है। इन पर दूरगामी फैसलों से ही कोई हल निकलेगा, बशर्ते उसके केंद्र में आदमी की चिंता पहले हो।

Wednesday, May 16, 2012

दीपक सुल्तानिया आरटीआइ अवार्ड


कोल्हान के 25 नागरिकों का सम्मान

झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के 25 नागरिकों को दीपक सुल्तानियाॅ आरटीआइ अवार्ड दिया जायेगा। सूचनाधिकार के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मान 22 जुलाई 2012 को चाईबासा में आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा। इसका आयोजन झारखंड आरटीआइ फोरम ने किया है। इसमें सेंटर फाॅर मीडिया एंड डवलपमेंट तथा चाईबासा चैंबर आॅफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज सह-आयोजक हैं। इस अवार्ड के लिए नामांकन 30 जून 2012 तक आमंत्रित हैं।

किसे मिल सकता है दीपक सुल्तानिया आरटीआइ अवार्ड?

ऐसे नागरिकों को जिन्होंने सूचना कानून द्वारा ऐसा काम किया हो-

1. जिससे नौकरशाहों या राजनेताओं की गलत प्रवृति पर रोक लगती हो।

2. जिससे कोई गलत कारनामा या भ्रष्टाचार सामने आता हो।

3. जिससे बिना रिश्वत दिये कोई जायज काम हुआ हो।

4. जिससे जनहित में महत्वपूर्ण काम हुआ या बदलाव आया हो।

5. जिससे सूचना कानून के प्रचार-प्रसार में मदद मिली हो।


कोल्हान प्रमंडल का कोई नागरिक स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए नामांकन भेज सकता है। इसके लिए सूचना कानून के तहत किये गये कार्यों, सफलता के विवरण एवं संबंधित दस्तावेजों की फोटो कापी, अखबार में खबर छपी हो तो कतरन इत्यादि भेजना होगा। साथ में अपना पूरा पता, फोन नंबर, ईमेल पता इत्यादि भी लिखना होगा।
नामांकन भेजने का पता है- ......

दीपक सुल्तानिया आरटीआइ एवार्ड चयन समिति

द्वारा - श्री अनूप सुल्तानिया
मधु बाजार, चाईबासा
मोबाइल- 94313-47988, 99734-15955
वेबसाइट- http://rtistory.blogspot.com
ईमेल- vranchi@gmail.com

दीपक सुल्तानिया आरटीआइ अवार्ड चयन समिति

1. श्री एस.बी. गाडोदिया, पूर्व महाधिवक्ता, झारखंड
2. श्री बलराम, चेयरमैन, सेंटर फोर मीडिया एंड डवलपमेंट
3. डाॅ विष्णु राजगढि़या, सचिव, झारखंड आरटीआइ फोरम
4. श्री सुरेश संथालिया, उपाध्यक्ष, एफजेसीसीआइ
5. श्री अनिल खीरवाल, अध्यक्ष, चाईबासा चेंबर
6. श्री राजकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, चाईबासा चेंबर
7. डाॅ पद्मजा सेन, डीन, कोल्हान विश्वविद्यालय
8. डाॅ टी. पी. पति, प्राचार्य, डीएवी स्कूल, चाईबासा
9. श्री शेखर अग्रवाल ट्रस्टी, सेंटर फोर मीडिया एंड डवलपमेंट
10. श्री प्रदीप पसारी, वाइस-प्रेसिडेंट, रेड-क्राॅस सोसाइटी
11. श्री अनूप सुल्तानियाॅ, संस्थापक, चाईबासा चेंबर


Dipak Sultania RTI Award
(Felicitation Citizens of Kolhan Division)
22 July 2012, Sunday, Chaibasa, 10.30 am - 02.00 pm
Venue- Padmawati Jain Shishu Mandir, Chaibasa


Organised by -
Jharkhand RTI Forum ....

Sponsered by ...
Centre for Media and Development
Chaibasa Chamber of Commerce and Industries

Monday, February 20, 2012

RTI: A potent weapon against corruption



The Times of India - Feb 20, 2012
RTI application that busted NGO's fake recruitment drive in Ranchi
Jaideep Deogharia, TNN | Feb 20, 2012,

RANCHI: The Right to Information Act (RTI) can be used in different ways not only to expose corruption in government offices and public sector enterprises but also to force private NGOs and societies under Section 2(f) of the act to cough up information. Using the tool, noose can be tightened around those private agencies that try to fool people in the name of being associated with government-sponsored schemes.
The option available in the act was utilized by oneVikas Sinha of Ranchi who applied for job in response to an advertisement published in a vernacular daily by Vikas Evam Kalyan Samity. Suspicious about the nature of the NGO, he filed an RTI application with the office of Ranchi deputy commissioner that resulted in a full fledged inquiry and exposure that the NGO was registered with Bihar government and had no association with Jharkhand. It still invited application for 455 posts under the so-called scheme, Jharkhand rural livelihood scheme, offering salary between Rs 6000 and Rs 12,000 for different posts. The application and inquiry constituted thereafter not only forced the NGO to pack up but the members involved were forced to return cost of application form (Rs 200 each) to all 200 applicants who had applied by the time the irregularity was exposed.
Sharing this incident at the two-day regional seminar organized by Media Information and Communication Centre of India (MICCI), Friedrich Ebert Stiftung (FES), Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries (FJand the Jharkhand RTI Forum here on Sunday, Sinha insisted to better understanding of the act and its proper use to drive out corruption and cheating. The seminar, "RTI: A potent weapon against corruption", aims at experience sharing and discussion on various ways of using provisions of the act in everyday life.
Welcoming the delegates, Jharkhand RTI forum president Balram said that people have to understand and use the act because it still remains confined to the activist and has not been weapon of every ordinary man. "We are making efforts to explain to them the easy ways and applicability of the act besides sensitizing departments to come up for educating people about their rights," he said.
FES India senior adviser Rameshwar Dayal said that the concept of RTI originated in Germany and given the success of the act it is now being used by citizens in 120 countries. RTI activistNandini Sahay who remained associated with the movement for legislating RTI since 1995 said that the form of act adopted in India is one among the best because it has penal provisions for the official delaying or denying information to the seeker. As director of MICCI, she has been associated with awareness drives and sharing success stories of the act. She also hailed Jharkhand RTI Forum's idea of felicitating the commoners who have made best use of the act in betterment of individual or society. The platform was used to announce names of all 26 RTI champions who have been selected for the RTI-2012 awards.
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The PIONEER - 19 FEBRUARY 2012

‘RTI can help politicians, Govt to be accountable’

RANCHI - The effective and prudent use of Right to Information Act (RTI) can make the politicians and the Government accountable if it is used properly by the citizens, MICCI director Nandani Sahai said while addressing a two-day seminar at FJCCI.
To review the practical implications of RTI for better governance and the use of the Act by the common people and media a regional seminar was organised on Sunday jointly by Media Information and Communication Centre of India (MCCI), Friedrich Ebert Stiftung (FES), Federation Jharkhand chamber of commerce (FJCCI), and Jharkhand RTI Forum.
Discussions were carried on proper implication of RTI Act that would eradicate corruption from the society and bring transparency in the working of the Government.
Addressing people at the seminar Jharkhand RTI forum president Balram said, “RTI is the most potential weapon against corruption and through its wise use it can be helpful in eradicating the seed of corruption from the society.”
Near about 25 citizens were awarded with Lalit Bajla RTI award for successfully using this weapon bringing a drastic change in the system.
Sahai in her keynote address said, “RTI movement started at the grass-root level in India. It should have been come earlier.” Suggesting bringing certain changes in the Section 4 of the Act she said, “There should be a provision to impose penalty on the public authorities who do not take a suo motto action to reveal their workings on websites.”
Sahai added, “RTI is the movement for life and livelihood but the thing is that it should not be misused in any way.”
The seminar was attended by Rajeshwar Dayal, senior advisor, FES-India, Prof Santosh Kumar Tiwari, central university, SB Gadodia, Ex-advocate general, Jharkhand, Sajjan Sarraf, president FJCCI, and session co-coordinator Vishnu Rajgadia.
The main purpose of the seminar was to focus on the effective use of the act for good governance and to bring transparency in the working of the Government.